➤ ओडीओएफ योजना में 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी, नए उद्यमियों को मिलेगा ऋण का लाभ
हाथरस। जिले की पहचान से जुड़े पारंपरिक उत्पाद रबड़ी को अब कारोबार का सहारा मिलेगा। उत्तर प्रदेश शासन के एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओएफ) कार्यक्रम के तहत हाथरस की रबड़ी को चयनित किया गया है। रबड़ी से संबंधित कारोबार को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की जा रही है। उपायुक्त उद्योग रामेन्द्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत रबड़ी से संबंधित उद्योग, सेवा एवं व्यवसायिक इकाइयों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण पर सरकार की ओर से 10 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी, अधिकतम 50 लाख रुपये तक दिए जाने का प्रावधान है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। आवेदक अथवा उसकी इकाई किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था की ऋण देनदारी में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ने केंद्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो। योजनांतर्गत आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार लाभ दिया जाएगा। पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के संबंध में आवेदक को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। उपायुक्त उद्योग ने रबड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ ही इस क्षेत्र में नया उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं और उद्यमियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, हाथरस में किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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