हाथरस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्टूबर माह के राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्डधारकों से निर्धारित तिथि तक अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की है। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होने पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराकर भी राशन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे पात्र कार्डधारक नियमानुसार अन्य निर्धारित उचित दर की दुकान से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। राशन वितरण से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए कार्डधारक अपनी संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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