Sunday, November 24, 2024
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रिक्त पद पंचायत सदस्य उप निर्वाचन को सम्पन्न कराने की समय सारणी नियत

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) की अधिसूचना के निर्देशों के अनुरूप जनपद में क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन का पूर्ण विवरण देते हुए जिले स्तर पर सूचना 2 फरवरी को सूचना जारी करने के निर्देश दिये है। कार्यक्रमों के तहत उप निर्वाचन समय सारणी के अनुसार कराया जाना है जिसमें नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अंतिम दिनांक 12 फरवरी पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 13 फरवरी पूर्वान्हन 10 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 15 फरवरी पूर्वान्हन 10 बजे से अपरान्हन 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन 15 फरवरी अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान 22 फरवरी पूर्वान्ह 7 बजे से अपान्हन 5 बजे तक, मतगणना 24 फरवरी को पूर्वान्हन 8 बजे से कार्य समाप्ति तक नियत किया गया है। जिलानिर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के विकास खंड डेरापुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0 49 चिलौली प्रथम, आरक्षण श्रेणी-अनुसूचित जाति) तथा विकास खंड अमरौधा के क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 61 चैरा, आरक्षण श्रेणी- अनुसूचित जाति महिला) के उप निर्वाचन की समय सारणी के अनुसार कराया जाना है। निर्वाचन अधिकारी आरओ संबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 5 फरवरी को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति भी उपलब्ध करायेंगे। इस निर्वाचन में वहीं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा आधारित एवं निर्देशित है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन एवं मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय में की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त समय सारणी के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।