राशन कार्ड रखने वाले सभी व्यक्ति आधार संख्यांक रखने का सबूत अथवा आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया करें पूरी: डीएम
शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून: राकेश
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार व प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सहायता प्राप्त अनाज या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अधीन राज्य सहायता के नगद अन्तरण प्राप्त करने के इच्छुक अथवा वैध राशनकार्ड रखने वाले सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा है कि वे आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करें अथवा आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करें। इस कार्य हेतु शासन द्वारा 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। समस्त जन सामान्य जिन लाभार्थियों के पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड में उल्लिखित सभी यूनिटों के मुखिया सहित आधार कार्ड की छायाप्रति सम्बधित उचित दर विक्रेता अथवा अपने क्षेत्र से संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में तत्काल उपलब्ध करा दे ताकि सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड उनके कार्ड अथवा यूनिटों से निर्धारित समयावधि में लिंक कराया जा सकें यह जानकारी जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि इसके अलावा सभी लाभार्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यदि पात्रता के श्रेणी में नही आते है तो स्वेच्छा से अपना कार्ड समर्पित कर दे यदि भविष्य में जांच के दौरान कोई लाभार्थी अपात्र पाया जयेगा और उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ साथ सरकार द्वारा निर्धारित वसूली की धनराशि धनराशि वसूल की जायेगी। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक आदि को निर्देश दिये है कि सरकार के निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।
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