Monday, November 25, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » मजिस्ट्रीरियल जांच हेतु बयान/साक्ष्य 2 जून तक प्रस्तुत कर सकते है: परवेज अहमद

मजिस्ट्रीरियल जांच हेतु बयान/साक्ष्य 2 जून तक प्रस्तुत कर सकते है: परवेज अहमद

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर नामित जांच अधिकारी अकबरपुर उप जिला मजिस्ट्रेट परवेज अहमद द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चुन्नी सिंह पुत्र सरदार सिंह उम्र लगभग 72 वर्ष निवासी ग्राम लालपुर शिवराजपुर थाना शिवली जिला कानपुर देहात की दिनांक 11 मई 2018 को रात्रि में समय लगभग 22ः55 बजे एमएल चेस्ट चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुई मृत्यु की मजिस्टीरियल जांच की जा रही है। नामित जांच अधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर परवेज अहमद ने कहा है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई व्यक्ति अपना बयान/साक्ष्य देना चाहता है तो वह 2 जून 2018 तक उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अकबरपुर में कार्यालय समय में आकर एसडीएम अकबरपुर के समुख्य अपना बयान/साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अभिलेखीय अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह भी उप जिला मजिस्ट्रेट/जांच अधिकारी अकबरपुर को कार्यालय में आकर प्रस्तुत कर सकता है।