कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के निर्देशन में 8 दिसम्बर 2018 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें आपराधिक, शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रय लिखित अधिनियम के वाद, विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से संबंधित विवाद), राजस्व वाद, व्यवहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद/प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिए जायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के द्वारा मामलों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि सुलह समझौते के द्वारा किसी मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाता है तो ऐसे मामलों में कोई अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में निस्तारित वादों की कोर्ट फीस भी पक्षकार को वापस कर दी जाती है। उन्होंने जनपद के सभी जन मानस को 8 दिसम्बर 2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षो से लंबित वादों का निस्तारण सुलह समझौते के माध्यम से कराने का प्रयास करें तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें।