Monday, November 25, 2024
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पात्र गृहस्थी लाभार्थी विभागीय वेब साइट पर करें चेक

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 माह मार्च 2016 से प्रभावी है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य पात्र गृहस्थितयों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अंशिका दीक्षित ने बताया कि इसी उद्देश्य के निमित्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा 20 जनवरी 2019 तक वंचित को अन्न आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र गृहस्थी जिन्होंने अपना आनलाइन आवेदन पूर्व में किया था, वे विभागीय वेब साइट पर पात्रता सूची में अपना नाम चेक कर ले, यदि उनका नाम पात्रता सूची में सम्मलित न हुआ हो तो एवं ऐसे पात्र गृहस्थी/परिवार, जो किन्हीं कारणों से योजना का लाभ पाने से वंचित रहे गये है, वह अपना आनलाइन आवेदन करके उसकी प्रति व्यक्तिगत तौर पर संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय में विलम्बतम 11 जनवरी तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि प्राप्त आवेदनों की जांच कराकर सभी पात्र गृहथियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभाविंत किया जा सकें।