कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के समस्त दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्यांग शादी पुरस्कार योजना के आवेदन पत्र आनलाइन करने की व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दंपति को शादी करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर 15000 रूपये एवं महिला के दिव्यांग होने पर 20000 रू0 अथवा दोनो पति पत्नी दिव्यांग होने पर 35 हजार रू0 की धनराशि पुरस्कार के लिए रूप प्रदान की जायेगी। पात्र इच्छुक दिव्यांगजन आनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रर्दशित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो। उन्होंने बताया कि सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख स्वप्रमाणित कर अपलोड करते हुए http://divyangian.upsdc.gov.in पर आनलाइन करायें साथ ही समस्त आवश्यक अभिलेखों की हार्ट कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में उपलब्ध कराये। किसी भी असुविधा के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन माती कानपुर देहात कमरा नम्बर 105 में सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि जनपद कानपुर देहात के पात्र दिव्यांगज विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु अनुदान योजना से संबंधित आवेदन फार्म आनलाइन भर कर उक्त योजना का लाभ उठायें। उन्होंने पात्रता की शर्ते बताते हुए कहा कि शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, ऐसे दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
Home » मुख्य समाचार » दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु दिव्यांगजन करें आनलाइन आवेदन: गिरिजा शंकर