कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के निर्देशन में माह मार्च दिनांक 9 मार्च 2019 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज (वरि0वर्ग) ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रय लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवंज ल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद), राजस्व वाद, व्यवहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद/प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिए जायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के द्वारा मामलों का निस्तारण किया जायेगा। यदि सुलह समझौते के द्वाा किसी मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाता है तो ऐसे मामलों में कोई अपील नही की जा सकती है। लोक अदालत में निस्तारित वादों की कोर्ट फीस भी पक्षकार को वापस कर दी जाती है। उन्होंने आमजन मानस से अपील की है कि दिनांक 9 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षो से लंबित वादों का निस्तारण सुलह समझौते के लिए राष्ट्रीय लोक अदालात का लाभ प्राप्त करें।