कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज वर्मा ने बताया कि फोटो वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में नही। मतदाता पर्ची के साथ मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, पासबुक फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी, मनरेगा जाॅब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, सरकारी पहचान पत्र सांसद, विधायक और परिषद, सदस्यों को जारी, आधार कार्ड 12 विकल्प के दस्तावेज जो मतदान केन्द्र पर पहचान के लिए प्रयोग किये जा सकते है। उन्होंने समस्त अर्ह नागरिकों से अपील की है कि मतदान के दिन फोटो वोटर स्लिप के साथ में उपरोक्त दस्तावेजों में से एक दस्तावेज पहचान के लिए मतदान केन्द्र पर अवश्य लाये।