कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाना है। पात्र इच्छुक दिव्यांगजन आनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक-युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति) आवेदन फार्म वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आन लाइन किया जाना है।
लाभार्थियों की पात्रता की शर्तो के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो व युवति की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपति मे से कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो ऐसे दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष, वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।