कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 शासन/ उद्योग निदेशालय द्वारा ’’एक जनपद एक उत्पाद’’ (ओ0डी0ओ0पी0) योजनान्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 की विभिन्न विधाओं से जुडे अकुशल हस्तशिल्पियों/ कारीगरों को 10 दिवसीय आवासीय कौशल अभिवर्धन प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि यूटेन्शिल्स (बर्तन) उत्पाद से जुडे जनपद के ऐसे कुशल एवं अकुशल जो इस प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते है। अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द, रनियां कानपुर देहात में दिनांक 10 जून 2019 से किसी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से 05 बजे तक प्राप्त कर सकते है दिनांक 10 जुलाई 2019 तक आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर सकते है दिनांक 10 जुलाई 2019 के पश्चात् कोई भी आवदेन फार्म स्वीकार नही किये जायेंगे प्राप्त आवेदन पत्रों पर दिनांक 15 जुलाई 2019 को गठित कमेटी द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की पात्रतायें आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये, आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये, शैक्षिक योग्यता की कोई वाध्यता नही है, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत जनपद से सम्बन्धित टूल किट का लाभ विगत 2 वर्षो में प्राप्त नही किया हो, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक ही वार लाभान्वित किया जायेगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है, आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रनियां कानपुर देहात से सम्पर्क किया जा सकता है।