Tuesday, November 26, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » मजिस्ट्रीयल जांच हेतु कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है साक्ष्य: एसडीएम

मजिस्ट्रीयल जांच हेतु कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है साक्ष्य: एसडीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला कारागार जनपद कानपुर देहात में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी वासुदेव पुत्र ठाकुरी उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम कटरा, थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर की दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को समय 13ः15 एलएलआर चिकित्सालय कानपुर नगर में उपचार के दौरान हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर को जांच अधिकारी नामित किया है। जिसकी जांच की जा रही है।
उप जिला मजिस्ट्रेट/जांच अधिकारी अकबरपुर आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण में यदि कोई व्यक्ति अपना बयान/साक्ष्य देना चाहता है तो दिनांक 25 नवम्बर 2019 तक कार्यालय समय में आकर कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अभिलेखीय अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह भी प्रस्तुत कर सकता है।