Saturday, November 23, 2024
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कानपुर के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र के विरुद्ध इटावा न्यायालय में परिवाद दर्ज

फ़र्जी व भ्रामक खबर छापने को लेकर सैफई के सुघर सिंह ने दर्ज कराया परिवाद
इटावा। कानपुर से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र के विरुद्ध फ़र्जी समाचार छापने को लेकर सैफई के सुघर सिंह पत्रकार ने इटावा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है।
सैफई निवासी सुघर सिंह पत्रकार ने बताया कि कानपुर से प्रकाशित एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने उनके विरुद्ध फर्जी व आधारहीन खबर छाप कर समाज में उनकी मान सम्मान को धूमिल किया है इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है।
सुघर सिंह ने बताया कि कानपुर से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में 20 मार्च को 2020 को उनके विरुद्ध एक फर्जी खबर छापी गई थी जिसमें हेडिंग लगाई गई ‘पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट करने वाले तीन गिरफ्तार, जो पूरी तरह फर्जी थी।
उक्त समाचार पत्र ने मेरी बोलेरो गाड़ी पर काली फिल्म लगी होने की झूठी खबर भी लिखी थी जब कि मेरी गाड़ी पर न ही काली फ़िल्म थी और न ही काली फ़िल्म का चालान हुआ। गाड़ी से पुलिस के फर्जी आईकार्ड बरामद व साथियों को पुलिसकर्मी बताया गया है जो पूरी तरह झूठ है।
उन्होंने बताया कि मुकदमे व चार्जसीट में व प्रेस विज्ञप्ति में भी इस तरह की फर्जी बातों का कोई जिक्र नहीं था जो इस अखबार ने छापी है। इटावा के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि उक्त अखबार के मालिक, प्रधान संपादक, व सम्पादक, प्रकाशक व क्राइम रिपोर्टर को आरोपी बनाया गया है। अभियुक्तो के विरुद्ध धारा 500/501 का अपराध बनता है।