
अल्पसंख्यक उत्पीड़न और भारत

कानपुर नगर, अर्पण कश्यप। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव ग्रसित इलाकों के 500 मीटर की परिधि में बैंक खोलने के आदेश जारी करने के बाद दिन पर दिन बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुये बैकफुट पर आया प्रशासन।
कानपुर डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारीके आदेशानुसार अब हॉटस्पॉट इलाकों से 500 की दूरी पर स्थित समस्त बैंक, एटीएम, बैंक मित्र सेंटर आदि बंद करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही ये आदेश अग्रिम आदेश तक यथावत रहेगा।
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के कारण अधिकांश उच्च, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और आगे भी सुधार की गुंजाइश कम नजर आ रही है। अभिभावक निजी स्कूलों की फीस भरने में असमर्थ हैं और वे फीस माफी चाहते हैं। निजी स्कूल वाले मान नहीं रहे हैं। सरकार ने निजी स्कूल वालों से कहा भी है कि वे फीस न बढ़ाएं तथा एकमुश्त शुल्क भरने का दबाव न बनाएं। जरूरी नहीं कि सभी निजी स्कूल वाले सरकार का कहा मानेंगे। उनकी भी अलग मजबूरियां हैं, हो सकता है कि वे मान भी जाये या नहीं भी माने। मेरा ऐसे अभिभावकों से अनुरोध है कि वे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिलायें। 8वीं कक्षा तक कोई प्रवेश या मासिक फीस नहीं लगती है। उत्तम शिक्षण व योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं। सीबीएससी बेस्ट पाठ्यक्रम, अच्छे भवन, पर्याप्त फर्नीचर, यूनिफार्म, पुस्तकें, बैग, जूते-मोजे, स्वेटर, छात्रवृत्ति, मिड-डे-मील सब कुछ निःशुल्क मिलता है।
कानपुर नगर, जन सामना संवाददाता। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन करने वालो को आवेदन पत्र बाक्स में डालना होगा।
नगर आयुक्त के आदेशानुसार जन्म/मृत्यु पंजीकरण 21 दिन तक निःशुल्क बनेगा। इसके बाद कार्यालय निर्देशानुसार विलम्ब शुल्क के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए फार्म एवं चिकित्सालय द्वारा जारी डिस्चार्ज मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति देनी होगी।
इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु फार्म चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और दाह संस्कार की मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति।
इनको नौ-चार के लिफाफे में नाम/पता मोबाइल नम्बर तथा निर्धारित टिकट लगाकर नगर निगम मुख्यालय स्थित जन्म/मृत्यु कार्यालय में रखे बाक्स में डालना होगा। प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता के निवास स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ प्राविधानित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों का संचालन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रारंभ कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से दिए। उन्होंने बताया कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग-1. शीतगृह (Cold Storages) 2. डेयरियों द्वारा तरल दूध का संचालन एवं पास्चुरीकरण (Handling and Pasteurization of Liquid milk by dairies)
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये हैं। संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट 1सितंबर, 2020से लागू होने के बाद बारह महीने तक प्रभावी रहेगा।
प्रक्रिया 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापिस भारत लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज़ व नौ-सेना के जहाज़ों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) तैयार की गई है।
विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। हवाई यात्रा के लिए गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का इंतज़ाम होगा। यह यात्राएँ 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होंगी।
उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा।